(क) विषय बोध
1. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए —
(i) उत्पादक किस तरह ग्राहकों को प्रभावित करते हैं?
उत्तर– उत्पादक लुभावने विज्ञापनों द्वारा ग्राहकों को प्रभावित करते हैं। कई बार उत्पादक ग्राहकों को उत्पाद के बारे में गलत जानकारी देकर भी प्रभावित करते हैं।
(ii) उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1986 में कौन सा कानून लागू किया?
उत्तर- उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए सरकार ने 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया।
(iii) ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है?
उत्तर- ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए रेडियो व टेलीविज़न पर विज्ञापन दिखाए जाते हैं अथवा सुनाए जाते हैं।
(iv) कितने रुपए तक के क्लेम के लिए उपभोक्ता जिला स्तर पर न्याय की गुहार लगा सकता है?
उत्तर- उपभोक्ता 20 लाख तक के क्लेम के लिए ज़िला स्तर पर गुहार लगा सकता है।
(v) 20 लाख रुपए से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ता को अपनी शिकायत कहां दर्ज करवानी चाहिए?
उत्तर- 20 लाख रुपए से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दर्ज करवानी चाहिए।
(vi) एक करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ता को अपनी शिकायत कहां दर्ज करवानी चाहिए?
उत्तर – एक करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम के लिए उपभोक्ता को अपनी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में दर्ज करवानी चाहिए।
(vii) उपभोक्ता को अपने अधिकारों के हनन की शिकायत कितने वर्षों के भीतर करनी चाहिए?
उत्तर उपभोक्ता को अपने अधिकारों के हनन की शिकायत दो वर्ष के भीतर करनी चाहिए।
(Viii) क्या ग़रीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करवाने के लिए फीस अदा करनी पड़ती है?
उत्तर- बी.पी.एल. कार्ड धारक या ग़रीबी रेखा से नीचे के कार्ड धारक उपभोक्ता को शिकायत दर्ज करवाने के लिए कोई फीस अदा नहीं करनी पड़ती।
(ix) उपभोक्ता अधिकांश तौर पर सामान खरीदते समय बिल क्यों नहीं लेते?
उत्तर अधिकतर उपभोक्ता वैट टैक्स से बचने के लिए सामान खरीदते समय बिल नहीं लेते और उनके पास खरीदी गई वस्तु का प्रमाण न होने के कारण शिकायत करने की दिशा में वे आगे नहीं बढ़ पाते।
(x) नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर क्या है?
उत्तर-नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800114000 है।यह टोल फ्री नंबर है। इस पर उपभोक्ता प्रातः 9:00 बजे से सायं: 5:30 बजे तक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तीन या चार पंक्तियों में दीजिए —
(i) उपभोक्ता किसे कहते हैं?
उत्तर- वह हर एक व्यक्ति उपभोक्ता होता है जो किसी वस्तु या सेवा को पाने के बदले में धन का भुगतान करता है। जिससे सुरक्षा का,जानकारी होने का,उत्पाद चुनने का,सुनवाई का और शिकायत निवारण आदि का अधिकार प्राप्त होता है, वह उपभोक्ता ही होता है ।
(ii) उपभोक्ता संरक्षण कानून –1986 के अनुसार उपभोक्ता के कौन-कौन से अधिकार हैं?
उत्तर- उपभोक्ता संरक्षण कानून –1986 के अनुसार उपभोक्ता के पास निम्नलिखित अधिकार हैं —
(1) सुरक्षा का अधिकार
(2) जानकारी होने का अधिकार
(3) उत्पाद चुनने का अधिकार
(4) सुनवाई का अधिकार
(5) शिकायत निवारण का अधिकार
(6) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
(iii) उपभोक्ता से यदि नियत की गई कीमत से ज़्यादा कीमत वसूली की जाती है तो उसे क्या करना चाहिए?
उत्तर – उपभोक्ता से यदि नियत की गई कीमत से ज़्यादा कीमत वसूली जाती है।तो उसे उपभोक्ता संरक्षण आयोग में कीमत अधिक वसूलने वाले के खिलाफ वाले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी चाहिए।
(iv) उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन किस तरह दर्ज करवा सकता है?
उत्तर -उपभोक्ता अगर चाहे तो इंटरनेट के जरिए कोर सेंटर में भी शिकायत दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता अपनी शिकायत इंटरनेट के जरिए www.core.nic.in पर लौग इन करके कम्प्लेंट रजिस्ट्रेशन पर एक क्लिक द्वारा अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और उसे ऑनलाइन शिकायत क्रमांक प्राप्त हो जाता है। 72 घंटों के भीतर ही आगे की कार्रवाई शुरू हो जाती है।
3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7पंक्तियों में दीजिए —
(i) आयोग के पास उपभोक्ता के अधिकारों के उल्लंघन के किस- किस तरह के मामले आते हैं?
उत्तर – उपभोक्ता संरक्षण आयोग के पास उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के अनेक प्रकार के मामले सामने आते हैं। जैसे —
1.) एक एक फ्लैट को दो-दो बार आबंटित करने के मामले।
2.) बैंकों की शिकायत के मामले जो ग्राहकों के बैंक अकाउंट बिना किसी वजह के फ्रीज़ कर देते हैं।
3.) अधिक कीमत पर मा
ल बेचने संबंधी मामले।
4.) कम्पनियों की आकर्षक ब्याज दर या कुछ समय में धन दोगुना करने की स्कीम के विज्ञापनों के विरुद्ध।
(ii) उपभोक्ता को सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
उत्तर- उपभोक्ता को सामान खरीदते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह हर प्रकार की धोखाधड़ी से बच सके —-
1.) उपभोक्ता केवल वही सामान खरीदें,जिस पर एगमार्क का ‘लोगो‘ लगा हुआ हो।
2.) उत्पाद खरीदते समय उत्पाद पर बैच नंबर या लौट नंबर भी अवश्य जाँच लेना चाहिए।
3.) पैकिंग की तारीख, उत्पाद का वज़न, किस तारीख से पहले प्रयोग उचित रहेगा आदि अवश्य देख लेने चाहिएँ।
4.) उपभोक्ता को खरीदे गए सामान का बिल जरूर लेना चाहिए।
5.) उत्पाद के साथ मिलने वाले गारंटी/ वारंटी कार्ड पर दुकानदार के हस्ताक्षर जरूर लेने चाहिएं।
6.) उत्पाद खरीदते समय यह जांच लेना चाहिए कि पैकेट खुले या फटे न हों।
7.) उत्पादक का नाम भी अवश्य पढ़ लेना चाहिए।
(ख) भाषा- बोध
(i) निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए—
अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध शुद्ध
दूकान दुकान व्यकती व्यक्ति
नाममातर नाममात्र अरोप आरोप
गराहक ग्राहक विग्यापन विज्ञापन
पीड़त पीड़ित उलंघन उल्लंघन
(ii) निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए-
शब्द वर्ण विच्छेद
उपभोक्ता उ +प् +भ+ओ +क्+त्+आ
चिकित्सक च्+इ +क्+इ +त् +स्+अ+क्+अ
विज्ञापन व् +इ +ज्ञ +आ +प्+अ +न् +अ
शिकायत श्+इ +क्+आ +य्+अ +त् +अ
ग्राहक ग्+र्+आ +ह् +अ +क्+अ
उत्पादक उ +त् +प्+आ +द्+अ +क्+अ
आकर्षक आ+क्+अ +र्+ष +अ +क्+अ
लेखन:- रजनी बजाज, हिंदी अध्यापिका, स. स. स. स. बहिमन दीवाना, बठिंडा